CHHATTISGARH : धर्मांतरण कानून तोड़ने वालों का कलेजा कांपेगा – डिप्टी सीएम

CHHATTISGARH : धर्मांतरण कानून तोड़ने वालों का कलेजा कांपेगा – डिप्टी सीएम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर नया कानून अब पूरे प्रदेश में लागू हो गया है। सरकार ने इसके नियम भी जारी कर दिए हैं। अब धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई और गिरफ्तारी तक हो सकती है।

सरकार के मुताबिक शादी के लिए केवल धर्म परिवर्तन करने पर विवाह को शून्य घोषित किया जा सकेगा। हर जिले में विशेष अदालत बनाई जाएगी, जहां ऐसे मामलों की सुनवाई होगी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि अवैध धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।